ITR Filing: शेयर बाजार से हुई कमाई पर कैसे और कितना लगता है Income Tax, जानिए किस तरह भरा जाता है आईटीआर
Written By: अनुज मौर्या
Tue, Jul 09, 2024 03:15 PM IST
ITR Filing की आखिरी तारीख 31 जुलाई (ITR Filing Last Date) तेजी से नजदीक आ रही है. ऐसे में तमाम नौकरीपेशा लोग तो फॉर्म-16 की मदद से अपना इनकम टैक्स चुटकी में भर ले रहे हैं, लेकिन उनका क्या, जिन्होंने शेयर बाजार से भी कमाई (Share Market Income) की है. अगर आप भी शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं तो आपको भी इस बात की चिंता जरूर होती होगी कि आखिर शेयर बाजार से हुई कमाई पर टैक्स कैसे लगेगा और कितना लगेगा? एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर शेयर बाजार से हुई कमाई का आईटीआर कैसे भरा जाएगा?
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पहले समझिए इनकम टैक्स के नियम को
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किस कैटेगरी में आती है शेयर बाजार की कमाई?
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किस इनकम पर कितना टैक्स?
अगर बात कैपिटल गेन्स की करें तो यह दो तरह का होता है. पहला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो तब होता है, जब आप किसी शेयर को कम से कम 1 साल के बाद बेचते हैं. इस पर आपको 1 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलती है और उससे ज्यादा की कमाई पर 10 फीसदी का फ्लैट टैक्स लगता है. वहीं दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो तब होता है, जब आप किसी शेयर को 1 साल से पहले बेचते हैं. इस पर आपको 15 फीसदी का फ्लैट टैक्स चुकाना होगा.
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